हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना मजदूरों को मिलेंगे मिलेंगे 10,156 रुपए
निर्वाह भत्ता योजना: हरियाणा सरकार की मजदूरों के लिए वरदान, हर महीने मिलेंगे 10,156 रुपए
हरियाणा सरकार ने राज्य के मजदूरों और कामगार वर्ग के कल्याण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है निर्वाह भत्ता योजना। इस योजना के तहत, प्रदेश के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी, जो निर्माण कार्यों में लगे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका रोजगार छूट गया है। इस लेख में हम आपको निर्वाह भत्ता योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें योजना का उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं।
निर्वाह भत्ता योजना क्या है?
निर्वाह भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है, जो एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इस योजना के तहत, प्रभावित मजदूरों को हर सप्ताह 2,539 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो हर महीने 10,156 रुपए के बराबर होती है। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
निर्वाह भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के कारण कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में, हरियाणा सरकार ने इस योजना के माध्यम से मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपने परिवार का भरणपोषण कर सकें।
मजदूरों को मिलने वाली राशि | 2539 रुपये प्रति सप्ताह |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मजदूरी प्रमाण पत्र |
लाभार्थी कौन हो सकते हैं? | केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
बैंक खाते से आधार लिंक | आवश्यक है |
पात्रता के मानदंड | हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण |
निर्वाह भत्ता योजना के लाभ
1. आर्थिक सहायता: योजना के तहत प्रत्येक सप्ताह 2,539 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2. सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: राशि सीधे मजदूरों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
3. आर्थिक सुरक्षा: योजना से मजदूरों को बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
4. पारदर्शिता: योजना में ऑनलाइन आवेदन और DBT प्रणाली के कारण पारदर्शिता बनी रहेगी।
योजना की पात्रता
निर्वाह भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
1. हरियाणा का पंजीकृत श्रमिक: आवेदक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
2. एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक: योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों से जुड़े हैं और GRAPIV के कारण प्रभावित हुए हैं।
3. आधारलिंक्ड बैंक खाता: मजदूर का आधार नंबर उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
4. मृतक श्रमिकों के परिवार को लाभ नहीं: यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
1. आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना चाहिए)
2. मजदूर पंजीकरण प्रमाण पत्र
3. बैंक पासबुक की कॉपी
4. राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का लाभ कब तक मिलेगा?
फिलहाल, सरकार ने इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की कोई समयसीमा तय नहीं की है। हालांकि, यह सहायता निर्माण कार्य शुरू होने तक जारी रह सकती है। यदि सरकार कोई नया अपडेट जारी करती है, तो इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. रजिस्ट्रेशन करें: होम पेज पर "रजिस्ट्रेशन" विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
3. आवेदन फॉर्म भरें: रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक भरें।
4. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
5. आवेदन जमा करें: फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
6. रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें: आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
1. योजना का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलेगा।
2. आवेदक का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
3. योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा।
4. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
निर्वाह भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक संकट से उबारने में मदद करेगी। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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