हरियाणा सरकार ने आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत की घोषणा
हरियाणा सरकार ने आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत की घोषणा की
हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के आढ़तियों (कमीशन एजेंट्स) को रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत राशि देने का ऐलान किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे ग्रामीणों को राहत देने और हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को मंजूरी देने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए हैं।
ये निर्णय राज्य के आढ़तियों और ग्रामीणों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं।
आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की राहत: एक बड़ा कदम
रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा के आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ था। आढ़तियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस नुकसान की भरपाई के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आढ़तियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, हरियाणा सरकार ने उन्हें 3.10 करोड़ रुपए की वन टाइम राहत राशि देने का फैसला किया है।
आढ़तियों को क्यों हुआ नुकसान?
रबी खरीद सीजन के दौरान आढ़तियों को कई
चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, बाजार में मांग कम होना, और अन्य आर्थिक कारण शामिल थे। इन सभी
कारणों से आढ़तियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
सरकार का फैसला: एक राहत
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि
आढ़तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने आढ़तियों को हुए नुकसान की भरपाई
के लिए 3.10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह
राशि उन्हें वन टाइम राहत के रूप में दी जाएगी।"
यह फैसला न केवल आढ़तियों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि यह हरियाणा सरकार की किसानों और कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे ग्रामीणों को राहत
हरियाणा सरकार ने यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे ग्रामीणों को भी राहत देने का फैसला किया है। इन क्षेत्रों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई लोगों ने पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। सरकार ने इन लोगों को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की है, जिससे उनके मकान सुरक्षित हो सकें।
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योजना के मुख्य बिंदु
- यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे
ग्रामीणों को राहत राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के
मकानों को सुरक्षित बनाना है।
- सरकार ने इसके लिए विशेष बजट आवंटित
किया है।
यह योजना न केवल ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार की तैयारी को भी दर्शाती है।
हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को भी मंजूरी दे दी है। इस नियम के तहत, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा, परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।
नियम के मुख्य बिंदु
- वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कड़े
नियम बनाए गए हैं।
- परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड
निर्धारित किए गए हैं।
- इस नियम का उद्देश्य वन्य जीवों के
संरक्षण को बढ़ावा देना है।
यह नियम हरियाणा सरकार की पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए की राहत राशि देना, यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे ग्रामीणों को राहत देना, और हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम-2024 को मंजूरी देना जैसे फैसले राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इन फैसलों से न केवल आढ़तियों और
ग्रामीणों को राहत मिलेगी,
बल्कि यह हरियाणा सरकार की जनहितैषी
नीतियों को भी दर्शाता है। आने वाले समय में और भी ऐसे फैसले लिए जाने की उम्मीद
है, जो राज्य के विकास और जनकल्याण को
बढ़ावा देंगे।
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