मिलेंगे 2 लाख रुपये हरियाणा मृत्यु सहायता योजना पंजीकृत श्रमिकों को

 मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB)  पंजीकृत श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता 

हरियाणा सरकार ने निर्माण और अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है "मृत्यु सहायता योजना (Death Assistance for Registered Worker  HBOCWWB)"। यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (HBOCWWB) द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। 

haryana Death Assistance

 इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। 

मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) का उद्देश्य 

 इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, यह योजना उन्हें 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर रहने में मदद मिलती है। 

योजना के लाभ 

 1. वित्तीय सहायता: पंजीकृत श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

2. परिवार की सुरक्षा: यह योजना श्रमिक के परिवार को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करती है। 

3. सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है।

पात्रता शर्तें 

 इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी: 

 1. पंजीकृत श्रमिक: मृतक श्रमिक का हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (HBOCWWB) में पंजीकृत होना आवश्यक है। 

2. सक्रिय सदस्यता: श्रमिक की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए। 

3. कानूनी उत्तराधिकारी: आवेदक श्रमिक का कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति होना चाहिए। 

4. हरियाणा का निवासी: यह योजना केवल हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है।

आवश्यक दस्तावेज 

 योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 

 1. आवेदक का आधार कार्ड 

2. मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र 

3. श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र 

4. नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र 

5. पासपोर्ट साइज फोटो 

6. निवास प्रमाण पत्र 

7. राशन कार्ड 

8. बैंक खाते का विवरण 

9. श्रमिक की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति 

  आवेदन प्रक्रिया 

 इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है: 

चरण 1: एंटीयोदयसरल पोर्टल पर पंजीकरण 

1. आधिकारिक पोर्टल [saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in/) पर जाएं। 

2. यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो "New User/Register Here" पर क्लिक करें। 

3. नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें। 

4. "Submit" बटन पर क्लिक करें। 

5. आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी प्राप्त होगी। 

चरण 2: लॉगिन करें और योजना के लिए आवेदन करें 

1. एंटीयोदयसरल पोर्टल पर वापस जाएं और "Sign in here" पर क्लिक करें। 

2. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (लॉगिन आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें। 

3. "Scheme/Services list" पर क्लिक करें और सूची में से "मृत्यु सहायता योजना" का चयन करें। 

4. "Apply for Service/Scheme" पर क्लिक करें। 

5. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और इसे सबमिट करें। 

  अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

  1. मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) क्या है

यह एक वित्तीय सहायता योजना है जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है। 

  2. यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है

इसे हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (HBOCWWB) द्वारा शुरू किया गया है। 

  3. योजना का लाभ कौन ले सकता है

पंजीकृत श्रमिक के नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 

  4. क्या यह योजना केवल हरियाणा के निवासियों के लिए है

हां, यह योजना केवल हरियाणा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है। 

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 5. आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन [saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in/) पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।  

 संपर्क जानकारी 

  हेल्पलाइन नंबर: 01723968400 

 ईमेल: saral.haryana@gov.in 

 आधिकारिक वेबसाइट: [saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in/) 

 मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो निर्माण श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना श्रमिकों के परिवार को मुश्किल समय में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो ऊपर बताई गई आवेदन प्रक्रिया का पालन करके इसका लाभ उठाएं।  

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट [saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in/) पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 01723968400 पर संपर्क करें। 

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