मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 पाएं ₹71,000 तक की सहायता हरियाणा
हरियाणा सरकार अपनी विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने और एक सम्मानजनक विदाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) एक अत्यंत सराहनीय पहल है। यदि आप भी हरियाणा के निवासी हैं और अपनी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की तलाश कर रहे हैं, तो यह विस्तृत ब्लॉग पोस्ट आपके लिए अंतिम मार्गदर्शिका साबित होगी। हाल ही में, 1 जुलाई 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के तहत मिलने वाली शगुन राशि में एक ऐतिहासिक वृद्धि को स्वीकृति दी है, जिससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
योजना का उद्देश्य और महत्व (MMVSY Haryana Objectives)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसे अक्सर MMVSY Haryana भी कहा जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य उन परिवारों को मजबूती प्रदान करना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते। इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवाओं, तलाकशुदा, बेसहारा और अनाथ महिलाओं के साथ-साथ महिला खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों को कन्यादान के रूप में एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि न केवल शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है बल्कि परिवारों को कर्ज के बोझ से भी बचाती है और बेटियों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल बना दिया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति बिना किसी बिचौलिए के सीधे आवेदन कर सकें। चाहे आप किसी भी जिले से हों, आप आसानी से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025: अद्यतन सहायता राशि का विवरण
हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2025 को इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पिछड़े वर्ग (BC) और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए सहायता राशि में ₹10,000 की बढ़ोतरी की है। आइए, वर्ष 2025-2026 के लिए अद्यतन राशि को एक तालिका के माध्यम से विस्तार से समझें:
| श्रेणी (Category) | कुल सहायता राशि (₹) | विवरण |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति और टपरीवास | 71,000 | बीपीएल (BPL) परिवार या जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है। |
| पिछड़ा वर्ग (BC) | 51,000 | बीपीएल परिवार या जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है। (पहले यह ₹41,000 थी) |
| विधवा/तलाकशुदा/अनाथ/बेसहारा महिलाएं | 51,000 | पुनर्विवाह की स्थिति में। शर्त: पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। |
| महिला खिलाड़ी | 51,000 | किसी भी जाति और किसी भी आय वर्ग की महिला खिलाड़ी अपनी शादी के लिए पात्र है। |
| दिव्यांग दंपत्ति | 51,000 | यदि नवविवाहित जोड़े में पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। |
| दिव्यांग (एक साथी) | 31,000 | यदि नवविवाहित जोड़े में पति या पत्नी में से केवल एक दिव्यांग है। |
नोट:
उपरोक्त तालिका में दी गई राशियाँ विवाह के अवसर पर दी जाने वाली कुल राशि है।
कुछ मामलों में, इस राशि का एक हिस्सा विवाह से पहले और शेष राशि विवाह पंजीकरण के बाद बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
पुराने प्रावधानों में बदलाव: विवाहित जोड़े को विवाह पंजीकरण के बाद मिठाई का डिब्बा और ₹1100 की सहायता राशि देने का पुराना प्रावधान अब हटा दिया गया है।
विस्तृत पात्रता मानदंड (Detailed Eligibility Criteria)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:
निवास प्रमाण पत्र (Residential Proof): आवेदक (लड़की या उसके माता-पिता) हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वार्षिक आय सीमा (Annual Income Limit): लाभार्थी परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ विशेष श्रेणियों जैसे विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और बेसहारा बच्चों के लिए यह सीमा पूर्व में ₹1 लाख थी, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार मुख्य श्रेणियों के लिए इसे ₹1.80 लाख कर दिया गया है।
आयु सीमा (Age Limit): विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लाभ की सीमा (Benefit Limit): एक ही अभिभावक अपनी अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
विधवा/तलाकशुदा महिलाएं: यदि कोई विधवा या तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह करती है, तो वह स्वयं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है, बशर्ते उसने अपनी पहली शादी के समय इस योजना का लाभ नहीं लिया हो।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची (List of Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति (Scanned Copy) या स्पष्ट फोटो अपलोड करनी होगी:
आधार कार्ड (Aadhar Card): आवेदक और लाभार्थी (लड़की) का।
बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card): यदि लागू हो।
परिवार पहचान पत्र (Family ID): हरियाणा सरकार द्वारा जारी।
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate):
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): यदि आप SC, BC या विमुक्त जाति से हैं।
बैंक खाता पासबुक (Bank Passbook): आवेदक के संयुक्त या व्यक्तिगत बैंक खाते की पहली पेज की फोटोकॉपी, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो।
वर और वधू का आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र।
विवाह का फोटो (Wedding Photograph): एक स्पष्ट फोटो जिसमें नवविवाहित जोड़ा दिखाई दे रहा हो।
विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate): यह बाद में, विवाह के पंजीकरण के बाद अपलोड करना होता है।
आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (How to Apply Online?)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। अब आप घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने मुख्य रूप से दो पोर्टल निर्धारित किए हैं, जिन पर आपको जानकारी और आवेदन का विकल्प मिलेगा: https://saralharyana.gov.in और https://shaadi.haryana.gov.in। विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दी गई सरल प्रक्रिया का पालन करें:
चरण 1: पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण करें (Visit Portal and Register)
सबसे पहले, https://shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर जाएं। यह हरियाणा सरकार का विवाह पंजीकरण और शगुन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल है।
"Citizen Login" या "Sign Up" के विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी बुनियादी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके खुद को रजिस्टर करें। आपको एक OTP के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा।
चरण 2: विवाह का पंजीकरण करें (Register the Marriage)
लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर "Register Marriage" या "विवाह पंजीकरण करें" का विकल्प दिखाई देगा।
इस विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी, जैसे कि वर और वधू का विवरण, विवाह की तिथि और स्थान, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) प्राप्त होगी।
चरण 3: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करें (Apply for Shagun Yojana)
विवाह पंजीकरण के बाद, उसी पोर्टल पर आपको "Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana" या "MMVSY" का एक अलग सेक्शन दिखाई देगा।
इस पर क्लिक करें और योजना के लिए आवेदन फॉर्म खोलें।
फॉर्म में आपसे आपकी श्रेणी (SC, BC, Widow, आदि), वार्षिक आय, बैंक खाते का विवरण और कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जाएगी।
सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र) को अपलोड करें।
चरण 4: फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट लें (Submit and Print)
सारी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
सबमिट करने के बाद, आपको एक पुष्टिकरण पृष्ठ (Acknowledgement Page) दिखाई देगा। इसका एक प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें या इसे PDF के रूप में सुरक्षित कर लें। भविष्य में आवेदन की स्थिति जांचने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
वैकल्पिक तरीका (Alternative Method):
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो रही है, तो आप अपने नजदीकी अंत्योदय केंद्र (Antyodaya Kendra) या सी.एस.सी. (Common Service Center) पर जाकर भी सांकेतिक शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की समय सीमा और महत्वपूर्ण नियम (Application Timeline & Important Rules)
आवेदन की समय-सीमा: आप विवाह की तारीख से 30 दिन पहले से लेकर विवाह के 3 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
यदि आवेदन विवाह की तारीख से 2 महीने पहले किया जाता है, तो इसे जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) स्वीकृत कर सकते हैं।
यदि आवेदन विवाह के 3 महीने बाद किया जाता है, तो इसकी स्वीकृति निदेशक, मुख्यालय (Director, HQ) द्वारा की जाती है।
विवाह के 3 महीने बाद प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विवाह पंजीकरण अनिवार्य: योजना की शेष राशि (यदि लागू हो) प्राप्त करने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना और विवाह प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यदि आप 6 महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं, तो शेष बकाया राशि नहीं मिलेगी।
सत्यापन: आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि: जो पंचायतें अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य करती हैं, जैसे कि छुआछूत मिटाना, बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाना, सफाई व्यवस्था में सुधार और बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
MMVSY Haryana योजना के तहत लाभार्थियों को समय-समय पर नई अधिसूचनाओं के माध्यम से सूचित किया जाता है। इसलिए, आधिकारिक पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहना लाभदायक होता है।
आप अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) को उसी पोर्टल पर "Track Application" या "आवेदन की स्थिति देखें" के विकल्प में जाकर अपनी आवेदन संख्या डालकर जांच सकते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना वास्तव में हरियाणा की बेटियों के लिए एक वरदान है। यह न केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और समानता की भावना को भी मजबूत करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा शगुन राशि में की गई वृद्धि इस योजना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यदि आप या आपके आस-पास कोई भी इस योजना के पात्र हैं, तो देर न करें। आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन है। आज ही आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और अपना आवेदन करके अपनी बेटी की शादी को यादगार और खुशहाल बनाएं।
कॉल टू एक्शन (Call to Action)
तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ उठाने वाला है? यदि आवेदन प्रक्रिया में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है या आपके कोई प्रश्न हैं, तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने हरियाणा के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ WhatsApp और Facebook पर जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें।
सहायता के लिए संपर्क करें (For More Information):
जिला स्तर (District Level): जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) का कार्यालय।
राज्य स्तर (State Level): निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, एस.सी.ओ. नं. 42-44, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़। फोन: 0172-2707009
आधिकारिक पोर्टल:

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