हरियाणा विधवा पेंशन योजना: 3000 रुपये प्रति माह, पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ
हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme 2025: पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ
हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?
योजना का उद्देश्य
1. विधवा
महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
2. उन्हें
आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मान दिलाना।
3. निराश्रित
महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का
इतिहास
- 1
जनवरी 2015 से 1200 रुपये प्रति माह
- 1
जनवरी 2016 से 1400 रुपये प्रति माह
- 1
नवंबर 2016 से 1600 रुपये प्रति माह
- 1
नवंबर 2017 से 1800 रुपये प्रति माह
- 1
नवंबर 2018 से 2000 रुपये प्रति माह
- 1
जनवरी 2020 से 2250 रुपये प्रति माह
- 1
अप्रैल 2021 से 2500 रुपये प्रति
माह
- 1
अप्रैल 2023 से 2750 रुपये प्रति
माह
- 1
जनवरी 2024 से 3000 रुपये प्रति माह
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2025 के
मुख्य तथ्य
| योजना
का नाम | हरियाणा
विधवा पेंशन योजना |
|-----------------------------|-----------------------------|
| शुरू
की गई | हरियाणा
सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य की विधवा
महिलाएं |
| पेंशन
राशि | ₹2,750
प्रति माह |
| आवेदन
प्रक्रिया | ऑफलाइन
और ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://haryana.gov.in
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
2. आयु:
महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. वैवाहिक
स्थिति: महिला विधवा होनी चाहिए, यानी उसके पति की मृत्यु हो चुकी
हो।
4. आय
सीमा: महिला की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
5. अन्य
पेंशन: महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए।
अपवर्जन (Exclusion)
निम्नलिखित
महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी:
- जो
किसी सरकारी या स्थानीय निकाय में नियोजित हैं।
- जो
किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए
आवश्यक दस्तावेज
2. पति
का मृत्यु प्रमाण पत्र: पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
3. निवास
प्रमाण पत्र: हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र।
4. आय
प्रमाण पत्र: वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
5. बैंक
खाता विवरण: आवेदक का बैंक खाता विवरण।
6. पासपोर्ट
साइज फोटो: हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए
आवेदन प्रक्रिया
1. आवेदन
पत्र प्राप्त करें: आवेदक को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (ASK) या
समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
2. आवेदन
पत्र भरें: आवेदन पत्र को सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न
करें।
3. आवेदन
जमा करें: आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
4. रसीद
प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को एक रसीद दी जाएगी।
5. आवेदन
की जांच: आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है,
तो
पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1. आधिकारिक
वेबसाइट पर जाएं: [https://haryana.gov.in] या
[https://socialjusticehry.gov.in/] पर
जाएं।
2. आवेदन
फॉर्म डाउनलोड करें: विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
3. फॉर्म
भरें और दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म को सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को
संलग्न करें।
4. आवेदन
जमा करें: फॉर्म को ऑनलाइन जमा करें।
5. आवेदन
की स्थिति जांचें: आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
हरियाणा
विधवा पेंशन योजना के लाभ
2. आर्थिक
सुरक्षा: यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
3. सम्मानजनक
जीवन: महिलाएं समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं।
4. सरल
आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है।
Amendment in Widow and Destitute women scheme.
Notification of the Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme
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