हरियाणा विधवा पेंशन योजना: 3000 रुपये प्रति माह, पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme 2025: पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ 

 हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक वरदान है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान करती है, ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। इस लेख में, हम हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2025 की पूरी जानकारी, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 

Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। 

 योजना का उद्देश्य 

1. विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। 

2. उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मान दिलाना। 

3. निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना का इतिहास 

 हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत 1980-81 में हुई थी। प्रारंभ में, पेंशन की राशि 50 रुपये प्रति माह थी। समय-समय पर सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की है। यह वृद्धिशील वृद्धि महिलाओं को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करती है। पेंशन राशि में समय-समय पर संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है: 

 - 1 जनवरी 2014 से 1000 रुपये प्रति माह 

- 1 जनवरी 2015 से 1200 रुपये प्रति माह 

- 1 जनवरी 2016 से 1400 रुपये प्रति माह 

- 1 नवंबर 2016 से 1600 रुपये प्रति माह 

- 1 नवंबर 2017 से 1800 रुपये प्रति माह 

- 1 नवंबर 2018 से 2000 रुपये प्रति माह 

- 1 जनवरी 2020 से 2250 रुपये प्रति माह 

- 1 अप्रैल 2021 से 2500 रुपये प्रति माह 

- 1 अप्रैल 2023 से 2750 रुपये प्रति माह 

- 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपये प्रति माह 

 Also Read

  हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2025 के मुख्य तथ्य 

 

| योजना का नाम               | हरियाणा विधवा पेंशन योजना

|-----------------------------|-----------------------------| 

| शुरू की गई                 | हरियाणा सरकार द्वारा     

| लाभार्थी                   | राज्य की विधवा महिलाएं   

| पेंशन राशि                 | ₹2,750 प्रति माह          

| आवेदन प्रक्रिया            | ऑफलाइन और ऑनलाइन         

| आधिकारिक वेबसाइट          | https://haryana.gov.in

 

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड 

 इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है: 

 1. निवास: आवेदक हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए और आवेदन जमा करने के समय पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रही होनी चाहिए। 

2. आयु: महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 

3. वैवाहिक स्थिति: महिला विधवा होनी चाहिए, यानी उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। 

4. आय सीमा: महिला की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। 

5. अन्य पेंशन: महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए। 

 अपवर्जन (Exclusion) 

निम्नलिखित महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी: 

- जो किसी सरकारी या स्थानीय निकाय में नियोजित हैं। 

- जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। 

  हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

 1. आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड। 

2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। 

3. निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र। 

4. आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय का प्रमाण पत्र। 

5. बैंक खाता विवरण: आवेदक का बैंक खाता विवरण। 

6. पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया पासपोर्ट साइज फोटो। 

  हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 

  ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 

1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: आवेदक को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (ASK) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। 

2. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। 

3. आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें। 

4. रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को एक रसीद दी जाएगी। 

5. आवेदन की जांच: आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी। 

 

 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: [https://haryana.gov.inया [https://socialjusticehry.gov.in/] पर जाएं। 

2. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। 

3. फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म को सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। 

4. आवेदन जमा करें: फॉर्म को ऑनलाइन जमा करें। 

5. आवेदन की स्थिति जांचें: आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। 

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ 

 1. मासिक पेंशन: पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,750 की पेंशन प्रदान की जाती है। 

2. आर्थिक सुरक्षा: यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। 

3. सम्मानजनक जीवन: महिलाएं समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं। 

4. सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। 

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यदि आप हरियाणा की निवासी हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। 

 अधिक जानकारी के लिए, आप हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Amendment in Widow and Destitute women scheme.

Notification of the Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme

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