हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना 3,000 प्रति माह पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विकलांगता पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 60% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में मदद करती है। इस लेख में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताएंगे। अंपगता पैंशन, Haryana Divyang Pension Schemes, Disability Pension.
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। यह योजना 1981-82 में शुरू की गई थी और तब से इसमें कई बदलाव किए गए हैं।
वर्तमान में, इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
योजना के मुख्य लाभ
- मासिक पेंशन: विकलांग व्यक्तियों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है।
- सीधे
बैंक खाते में जमा: पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती
है।
- आर्थिक
सहायता: यह योजना विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
- सम्मानपूर्वक
जीवन: योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में
मदद करना है।
पात्रता मानदंड
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
1. आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. निवास:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछले 3
वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
3. विकलांगता:
आवेदक की विकलांगता 60% या अधिक होनी चाहिए।
4. आय:
आवेदक की सभी स्रोतों से आय, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों
की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विकलांगता की श्रेणियाँ
निम्नलिखित
विकलांगताएँ इस योजना के तहत शामिल हैं:
- दृष्टिहीनता
(Blindness)
- कम
दृष्टि (Low Vision)
- श्रवण
दोष (Hearing Impairment)
- लोकोमोटर
दिव्यांगता (Locomotor Disability)
- मानसिक
मंदता (Mental Retardation)
- मानसिक
बीमारी (Mental Illness)
- कुष्ठ
रोग से ठीक हुए व्यक्ति (Leprosy Cured)
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1. ऑनलाइन आवेदन
- आवेदक
ई-दिशा पोर्टल या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन
फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट [https://socialjusticehry.gov.in](https://socialjusticehry.gov.in)
पर
जाएं।
2. आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन
करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार
कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- निवास
प्रमाण पत्र
- विकलांगता
प्रमाण पत्र (60% या अधिक विकलांगता का प्रमाण)
- बैंक
खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
3. आवेदन जमा करना
- आवेदन
फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन
जमा कर दें।
- आवेदन
की स्थिति की जांच ऑनलाइन की जा सकती है।
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योजना के तहत पेंशन राशि में वृद्धि
हरियाणा सरकार ने समय-समय पर इस योजना के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की है। पेंशन राशि में हुई वृद्धि का विवरण निम्नलिखित है:
- 1981-82: ₹50 प्रति माह
- 1999: ₹300
प्रति माह
- 2006: ₹600
प्रति माह (100% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए)
- 2014: ₹1,000
प्रति माह
- 2015: ₹1,200
प्रति माह
- 2016: ₹1,400
प्रति माह
- 2017: ₹1,800
प्रति माह
- 2018: ₹2,000
प्रति माह
- 2020: ₹2,250
प्रति माह
- 2021: ₹2,500
प्रति माह
- 2023: ₹2,750
प्रति माह
- 2024: ₹3,000
प्रति माह
योजना का महत्व
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में मदद करती है। इसके अलावा, यह योजना विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है।
हरियाणा
विकलांगता पेंशन योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस
योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे
वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस
योजना के लिए पात्र है, तो आवेदन करने में देरी न करें।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट [https://socialjusticehry.gov.in](https://socialjusticehry.gov.in) पर or https://saralharyana.gov.in/ जाएं।
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