हरियाणा विधवा पेंशन योजना: विधवाओं को ₹1,800 आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना जीवनयापन करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,800 आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना 1980-81 में शुरू की गई थी और तब से लेकर अब तक हज़ारों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। 

Haryana widow scheme

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है, जो अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य को खो चुकी हैं। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करती है। 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ 

- पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,800 की पेंशन दी जाती है। 

- यह पेंशन महिलाओं को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। 

- यह योजना विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। 

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 हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड 

इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: 

 1. आयु सीमा: महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 

2. हरियाणा का निवासी: महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और उसे राज्य में लगातार एक साल से रहना चाहिए। 

3. आय सीमा: महिला की सालाना आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए। 

4. पात्रता श्रेणियाँ: 

   - महिला विधवा हो। 

   - महिला निराश्रित हो (जिसके पास पति, माता-पिता या पुत्र न हो)। 

   - महिला को पति द्वारा त्याग दिया गया हो या पति शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम हो। 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है: 

1. घोषणा पत्र: महिला द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। 

2. मृत्यु प्रमाण पत्र: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। 

3. जीवनसाथी का प्रमाण: पति के साथ संबंध साबित करने वाला दस्तावेज़। 

4. तीन साल का योगदान शुल्क: यदि लागू हो। 

5. आय प्रमाण पत्र: महिला की सालाना आय का प्रमाण। 

6. निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा में निवास का प्रमाण। 

 Form: https://edisha.gov.in/Instructions/SJE/WP.pdf

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए अपवाद 

कुछ मामलों में महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी: 

1. यदि महिला किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है। 

2. यदि महिला का पुनर्विवाह हो गया है। 

3. यदि महिला को किसी अन्य सरकारी योजना से समान लाभ मिल रहा है। 

4. यदि महिला हरियाणा राज्य में नहीं रहती है। 

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और पारदर्शी है। आवेदक निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं: 

 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 

1. नज़दीकी अटल सेवा केंद्र (ASK) पर जाएँ। 

2. आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ जमा करें। 

3. आवेदन फॉर्म भरें और जमा करें। 

4. आवेदन की स्थिति की जांच करें। 

 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

1. हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। 

2. विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। 

3. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। 

4. आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या नोट कर लें। 

 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं 

1. पारदर्शिता: यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है और लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन राशि जमा की जाती है। 

2. ऑनलाइन ट्रैकिंग: आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। 

3. भ्रष्टाचार मुक्त: यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त है और सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाई जाती है। 

 हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए एक बेहतरीन पहल है। यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है। यदि आप या आपके जानने वाले कोई महिला इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आवेदन करने में देरी न करें। 

 

अधिक जानकारी के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: [हरियाणा सरकार की योजनाएं](https://haryana.gov.in/hi/scheme

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